पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा की शिकायत पर पटियाला की अदालत का फैसला; जमानती बांड भरने पर रिहा
भारत इंफो, पटियाला
पंजाब के पूर्व विधायक एवं कांग्रेस नेता सिमरजीत सिंह बैंस को मानहानि के एक मामले में पटियाला की अदालत ने एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा की ओर से दायर शिकायत से संबंधित है।
चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट एकता सहोता की अदालत ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 500 के तहत बैंस को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया, लेकिन जमानती बांड भरने के बाद रिहा कर दिया गया।
2018 में दवाइयों की खरीद को लेकर लगे थे आरोप
यह मामला वर्ष 2018 का है। उस समय सिमरजीत सिंह बैंस ने पंजाब के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा पर स्वास्थ्य विभाग में दवाइयों की खरीद और नशा मुक्ति केंद्रों को दवाइयों की आपूर्ति में कथित अनियमितताओं को लेकर आरोप लगाए थे। बैंस ने एक फार्मा कंपनी के साथ मोहिंद्रा के कथित संबंधों पर भी सवाल उठाए थे। ब्रह्म मोहिंद्रा ने इन आरोपों को अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला बताते हुए अदालत में मानहानि की शिकायत दायर की थी। इसके बाद मामले में कानूनी कार्यवाही शुरू हुई और करीब आठ साल बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया।