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पंजाब में नए बेअदबी कानून के तहत पहली FIR, मलोट में श्री गुटका साहिब के अंग मिलने से रोष

भारत इंफो : पंजाब सरकार द्वारा हाल ही में पारित किए गए सख्त बेअदबी कानून के तहत राज्य में पहला मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई श्री मुक्तसर साहिब जिले के मलोट शहर के वार्ड नंबर 10 में हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद की गई है। प्रदेश में ‘जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026’ के प्रभावी होने के बाद यह अपनी तरह का पहला कानूनी मामला है।

क्या है पूरी घटना
जानकारी के अनुसार, मलोट के वार्ड नंबर 10 की एक गली में स्थानीय लोगों को श्री गुटका साहिब के फटे हुए अंग (पन्ने) बिखरे हुए मिले। जैसे ही इसकी सूचना सिख संगत को मिली, इलाके में भारी रोष फैल गया। संगत ने तुरंत मर्यादित तरीके से उन पावन अंगों को एकत्रित किया और पास के गुरुद्वारा साहिब में पहुंचाया। इसके तत्काल बाद स्थानीय पुलिस को घटना की सूचना दी गई।

संगत को कड़ी कार्रवाई का भरोसा
इस घटना के बाद गुरुद्वारा साहिब में भारी संख्या में सिख संगत एकत्रित हो गई। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर मौजूद लोगों को विश्वास दिलाया कि नए संशोधित कानून के तहत आरोपियों के खिलाफ सबसे सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और आश्वासन दिया है कि धार्मिक ग्रंथों का अपमान करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

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