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बॉडी बिल्डर वरिंदर घुम्मन केस में पंजाब सरकार को हाईकोर्ट की फटकार, नए मेडिकल बोर्ड पर लगाई रोक

भारत इंफो : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मशहूर बॉडी बिल्डर वरिंदर घुम्मन की मौत के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए पंजाब सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा गठित नए मेडिकल बोर्ड की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस दौरान सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए और पूछा कि जब एक बोर्ड पहले ही अपनी जांच में लापरवाही की पुष्टि कर चुका है, तो दूसरे बोर्ड के गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी?

सरकार से मांगा जवाब और कार्रवाई पर सवाल
अदालत ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए इस मामले में 19 मई, 2026 तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान बेंच ने यह स्पष्ट किया कि जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए।

क्या है पूरा विवाद और परिवार के आरोप
यह मामला अमृतसर के फोर्टिस अस्पताल में वरिंदर घुम्मन के एक सामान्य ऑपरेशन के दौरान हुई उनकी मृत्यु से जुड़ा है। घुम्मन के परिजनों का शुरू से ही आरोप रहा है कि अस्पताल के डॉक्टरों और प्रबंधन की घोर लापरवाही के कारण उनकी जान गई। परिवार का दावा है कि जब पहली मेडिकल रिपोर्ट ने अस्पताल को दोषी पाया, तो प्रभावशाली प्रबंधन को बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नियमों को नजरअंदाज करते हुए दोबारा जांच बिठा दी।

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