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पटाखे चलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

भारत इंफो : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों के निर्माण और बिक्री की अनुमति देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफाइड ग्रीन पटाखों के निर्माण को मंजूरी दी थी, लेकिन यह शर्त रखी थी कि NCR में बिक्री के लिए कोर्ट की इजाजत जरूरी होगी।

दिल्ली-एनसीआर ने कोर्ट से मांगी 2 घंटे की छूट
सुनवाई के दौरान दिल्ली-एनसीआर का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच से गुजारिश की। उन्होंने कहा कि बच्चों को कम से कम दिवाली का जश्न मनाने दिया जाए। मेहता ने कोर्ट से रात 8 बजे से 10 बजे तक हरे (ग्रीन) पटाखों को फोड़ने की परमिशन देने का आग्रह किया।

सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में लगाया था बैन
सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार 2020 में दिल्ली में पटाखे फोड़ने पर बैन लगाया था। उसके बाद फिर साल 2024 में दिवाली पर बैन का उल्लंघन होने के बाद दिल्ली में सभी तरह के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर पूरी तरह रोक लगा दी थी।

निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर
दिल्ली-एनसीआर में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के कुल 16 जिले शामिल हैं। अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हैं कि इस दिवाली पर ग्रीन पटाखों को फोड़ने की अनुमति मिलेगी या नहीं।

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