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अतिरिक्त पानी विवाद पर हाईकोर्ट सख्त, पंजाब सरकार की याचिका नहीं मानी

भारत इंफो : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भाखड़ा बांध प्रबंधन से जुड़े विवाद में पंजाब सरकार की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने साफ कहा कि इस मुद्दे पर पहले ही सुनवाई हो चुकी है और राज्य सरकार अपनी आपत्ति केंद्र सरकार के समक्ष रखे।

मामला पहले ही सुनवाई में आ चुका
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इसी विषय पर पिछले साल सुनवाई हो चुकी है, इसलिए नई याचिका पर विचार करने का कोई आधार नहीं बनता। कोर्ट ने पंजाब सरकार को उचित मंच के रूप में केंद्र सरकार के पास जाने की सलाह दी।

BBMB के फैसले को दी गई थी चुनौती
दरअसल (BBMB) Bhakra Beas Management Board के उस फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें हरियाणा को उसके निर्धारित हिस्से से अतिरिक्त 8,500 क्यूसेक पानी देने का फैसला लिया गया था।

हिस्से से ज्यादा पानी देना गलत
पंजाब सरकार का कहना था कि हरियाणा पहले ही अपने हिस्से का पूरा पानी इस्तेमाल कर चुका है, ऐसे में उसे अतिरिक्त पानी देना नियमों के खिलाफ है। साथ ही यह भी दलील दी गई कि BBMB के पास किसी राज्य को तय हिस्से से ज्यादा पानी देने का कानूनी अधिकार नहीं है।

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