Sunday, September 13, 2026
loader-image
Jalandhar, IN
temperature icon 37°C
Breaking News

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: सड़कों और संस्थानों से हटाए जाएं आवारा जानवर, मांगी रिपोर्ट

भारत इंफो : सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों और जानवरों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला पूरे देश में लागू होगा। इसके तहत सभी राज्य सरकारों को नेशनल और स्टेट हाईवे से आवारा पशुओं को हटाने के कदम उठाने होंगे। कोर्ट ने साफ कहा कि अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजों में कुत्तों को रोकने के लिए परिसर में बाड़ लगाई जाए।

राज्यों को तीन हफ्ते में देनी होगी रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कोई भी पकड़ा गया आवारा कुत्ता दोबारा उसी जगह पर नहीं छोड़ा जाएगा, जहां से उसे उठाया गया था। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया गया है कि इन आदेशों का सख्ती से पालन हो। कोर्ट ने तीन हफ्तों के भीतर स्टेटस रिपोर्ट और हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी।

हाईवे पर बनेगी हेल्पलाइन 
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी नेशनल हाईवे पर आवारा पशुओं की मौजूदगी की जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाएं। राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश दो हफ्तों में उन सरकारी और निजी स्कूल-कॉलेजों और अस्पतालों की पहचान करें, जहां आवारा जानवर अक्सर दिखते हैं। इन संस्थानों के कैंपस में बाड़ लगाकर उनकी एंट्री रोकी जाएगी।

नोडल अधिकारी की निगरानी में होगी कार्रवाई
कोर्ट ने निर्देश दिया है कि हर इलाके में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए जो इस व्यवस्था की निगरानी करे। नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत हर तीन महीने में संस्थानों का निरीक्षण करें और रिपोर्ट जमा करें ताकि आदेशों का सही पालन सुनिश्चित हो सके।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *