भारत इंफो : पंजाब के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के बकाया महंगाई भत्ते (DA) से जुड़े मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने तय समय के भीतर जवाब दाखिल नहीं करने पर पंजाब सरकार के मुख्य सचिव पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही सरकार को अगली सुनवाई से पहले मामले में अपना पूरा जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई अब 3 नवंबर को होगी।
महंगाई भत्ते के बकाया भुगतान का इंतजार कर रहे कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें इस मामले पर टिकी हुई हैं। हालांकि, सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किए जाने के कारण सुनवाई के दौरान बकाया राशि के भुगतान को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी।
सरकार के जवाब दाखिल नहीं करने पर हाईकोर्ट सख्त
मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से निर्धारित समय में जवाब पेश नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई। अदालत ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के हितों से जुड़े इस मामले में देरी को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई से पहले अपना पूरा जवाब दाखिल किया जाए, ताकि मामले से जुड़े तथ्यों और सरकार के पक्ष पर विचार किया जा सके। इस कार्रवाई के बाद अब पंजाब सरकार को अगली तारीख से पहले अदालत के निर्देशों का पालन करना होगा।
लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को DA बकाया मिलने का इंतजार
पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनर्स का महंगाई भत्ता लंबे समय से अहम मुद्दा बना हुआ है। कर्मचारी और पेंशनर्स अपने लंबित DA के भुगतान की मांग कर रहे हैं। महंगाई भत्ता बढ़ती कीमतों के असर को कम करने के लिए दिया जाता है, इसलिए इसकी किस्तों और बकाया राशि का भुगतान उनके घरेलू बजट से सीधे जुड़ा होता है।
बकाया भुगतान में देरी होने से कर्मचारियों की वित्तीय योजनाओं पर असर पड़ सकता है। वहीं, पेंशनर्स के लिए भी यह राशि महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेंशन उनकी आय का प्रमुख स्रोत होती है।
सरकार के जवाब से स्पष्ट होगी आगे की स्थिति
हाईकोर्ट में सरकार का जवाब दाखिल नहीं होने के कारण फिलहाल बकाया महंगाई भत्ते के भुगतान को लेकर कोई अंतिम स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। अब अगली सुनवाई में सरकार को अपना पक्ष अदालत के सामने रखना होगा। सरकार अपने जवाब में लंबित DA और उसके भुगतान से जुड़े मामले पर क्या स्थिति स्पष्ट करती है, इस पर कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर रहेगी। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि बकाया राशि का भुगतान कब तक किया जाएगा।
3 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर के लिए निर्धारित की है। इस तारीख से पहले सरकार को अपना पूरा जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं।फिलहाल, मुख्य सचिव पर लगाया गया एक लाख रुपये का जुर्माना और सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश इस मामले के प्रमुख घटनाक्रम हैं।