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AAP MLA को कोर्ट ने सुनाई इतने साल की सजा, 5 पुलिसकर्मी भी दोषी करार

भारत इंफो, पंजाब डेस्क : पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को तरनतारन की विशेष अदालत ने 4 साल की सजा सुनाई है। यह सजा महिला से छेड़छाड़ और मारपीट के गंभीर आरोप में दी गई है। 10 सितंबर को अदालत ने मनजिंदर लालपुरा को दोषी पाया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

सजा पाने वालों में विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा के साथ-साथ 5 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। जिनके नाम हैं –

  • दविंदर कुमार

  • सारज सिंह

  • अश्विनी कुमार

  • तरसेम सिंह

  • हरजिंदर सिंह

मामला 2013 का शादी समारोह के दौरान हुआ विवाद

यह मामला 2013 का है, जब तरनतारन जिले के उस्मा गांव में एक शादी समारोह के दौरान मनजिंदर सिंह लालपुरा पर एक लड़की से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया था। पीड़ित महिला ने यह आरोप लगाया था कि विधायक ने उनके साथ छेड़छाड़ के साथ-साथ उनके कपड़े भी फाड़ दिए थे। पीड़ित ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।

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