भारत इंफो, चंडीगढ़
पंजाब की भगवंत मान सरकार ने नशा तस्करी के मामलों में तेजी से न्याय दिलाने के लिए 35 विशेष NDPS अदालतें स्थापित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इन अदालतों के संचालन के लिए 35 एडिशनल जिला एवं सेशन जज, 35 सहायक जिला अटॉर्नी और 315 अन्य कर्मचारियों सहित कुल 385 पदों को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना पर करीब 75 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पंजाब में NDPS एक्ट के तहत हर साल करीब 20 हजार मामले दर्ज होते हैं और लगभग 27 हजार गिरफ्तारियां होती हैं। वहीं, 31 अगस्त 2026 तक अदालतों में 52,577 मामले लंबित थे। प्रतिवर्ष करीब 12 हजार मामले सुनवाई के लिए पहुंचते हैं, जबकि लगभग 5,700 मामलों का ही निपटारा हो पाता है। एक मामले के निपटारे में औसतन आठ साल लग रहे हैं।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आकलन के बाद इन विशेष अदालतों की जरूरत सामने आई थी। सरकार का लक्ष्य लंबित मामलों का बोझ कम करना, सुनवाई में तेजी लाना और नशा तस्करी के दोषियों को समयबद्ध सजा दिलाने की प्रक्रिया को मजबूत करना है। नई अदालतें शुरू होने तक मौजूदा नामित अदालतों में सुनवाई जारी रहेगी।