भारत इंफो, नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए उन दवाओं के आयात पर रोक लगा दी है, जिनकी शेल्फ लाइफ यानी उपयोग की वैध अवधि एक साल से कम बची है। हालांकि, जैविक दवाओं (बायोलॉजिकल ड्रग्स) और रेडियोफार्मास्यूटिकल्स के लिए अलग प्रावधान की अनुमति दी गई है।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह नया नियम 28 अक्टूबर 2026 को आधिकारिक राजपत्र (गजट) में प्रकाशित होने की तारीख से लागू हो गया है। मंत्रालय की अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि आयात के समय यदि किसी दवा की शेष शेल्फ लाइफ एक वर्ष से कम होगी, तो लाइसेंसिंग प्राधिकरण उसके आयात की अनुमति नहीं देगा।सरकार के इस फैसले से आयात की जाने वाली दवाओं की शेष उपयोग अवधि को लेकर नियामकीय नियंत्रण और सख्त होगा। वहीं, जैविक दवाओं और रेडियोफार्मास्यूटिकल्स के लिए अलग प्रावधान रखे जाने से इन श्रेणियों की दवाओं के आयात पर विशेष नियम लागू हो सकेंगे।