Wednesday, October 14, 2026
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मेरठ मर्डर केस: पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल को फांसी की सजा, जज बोले- यह नृशंस हत्याकांड है

भारत इंफो : चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में मेरठ कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले को ‘नृशंस हत्याकांड’ करार देते हुए किसी भी तरह की माफी से साफ इंकार कर दिया है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान फफक कर रोए दोषी
फैसला सुनाने से पहले जेल में बंद मुस्कान और साहिल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट से जोड़ा गया था। सजा का ऐलान होते ही मुस्कान रस्तोगी और साहिल फूट-फूटकर रोने लगे। जब जज ने मुस्कान से पूछा कि वह अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या में दोषी है और क्या सजा चाहती है, तो उसने रोते हुए केवल इतना कहा कि उसकी बच्चियों का ख्याल रखा जाए, जिसके बाद वह खामोश हो गई। वहीं, जब यही सवाल साहिल से पूछा गया, तो वह पूरी तरह चुप रहा।

3 मार्च 2025 को हुई थी सौरभ राजपूत की हत्या
यह सनसनीखेज हत्याकांड 3 मार्च 2025 को अंजाम दिया गया था, जिसमें प्लानिंग करके सौरभ राजपूत की हत्या कर दी गई थी। अपराधियों की क्रूरता की हदें तब पार हो गईं जब सौरभ के शव को 5 टुकड़ों में काटकर एक नीले ड्रम में भर दिया गया था।

मां के आंसू: “शांति से न्याय मिल गया”
अदालत द्वारा ऐतिहासिक फैसला सुनाए जाने के बाद मृतक सौरभ राजपूत की मां की आंखें नम हो गईं। उन्होंने न्याय मिलने पर संतोष जताते हुए कहा कि उन्हें आखिरकार शांति से न्याय मिल गया है। इस फैसले से पूरे इलाके में न्याय की इस मिसाल की चर्चा हो रही है।

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