loader-image
Jalandhar, IN
temperature icon 39°C
Breaking News

टेलीग्राम बैन मामले में केंद्र को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने नहीं दी दखल

भारत इंफो : देश में टेलीग्राम एप पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को लेकर दाखिल याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने टेलीग्राम की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। इसके साथ ही स्पष्ट कर दिया गया है कि NEET री-एग्जाम पूरा होने तक टेलीग्राम पर लगी रोक जारी रहेगी।

सरकार के अधिकार क्षेत्र में है बैन लगाने का फैसला
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस तेजस कारिया ने कहा कि केंद्र सरकार को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 69A के तहत किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार प्राप्त है। अदालत ने माना कि सरकार ने उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है और इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की जल्दबाजी या लापरवाही नहीं बरती गई।

रिव्यू कमेटी ने भी फैसले को सही पाया
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी उल्लेख किया कि सरकार के आदेश की समीक्षा संबंधित रिव्यू कमेटी द्वारा की गई थी। कमेटी ने भी सरकार की कार्रवाई को उचित माना था। ऐसे में अदालत को हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला।

22 जून तक जारी रहेगी रोक
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 16 जून को NEET री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर 22 जून तक अस्थायी प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था। इसके बाद टेलीग्राम ने इस फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। गुरुवार को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी गई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *