भारत इंफो : जालंधर में शहर के चार प्रमुख डॉक्टरों और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अदालत में डॉ. पंकज त्रिवेदी बनाम स्टेट से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने डॉ. कपिल गुप्ता, डॉ. राजेश अग्रवाल, डॉ. संजय मित्तल, डॉ. अनवर इब्राहिम और सीए संदीप कुमार सिंह के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं।
FIR दर्ज करने के स्पष्ट निर्देश
इस मामले में शिकायतकर्ता डॉ. पंकज त्रिवेदी की ओर से एडवोकेट मनित मल्होत्रा अदालत में पेश हुए। उन्होंने तथ्यों के आधार पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद अदालत ने थाना नवी बारादरी के एसएचओ को निर्देश दिए कि सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए।
उच्च स्तर पर जांच के आदेश
अदालत ने सिर्फ एफआईआर दर्ज करने के ही नहीं, बल्कि पूरे मामले की उच्च स्तर पर जांच कराने के भी निर्देश जारी किए हैं, ताकि सभी पहलुओं की गहन और निष्पक्ष जांच हो सके। कोर्ट के आदेश के अनुसार, सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 465, 467, 468, 471 और 477 के तहत केस दर्ज किया जाएगा। अब आगे की कार्रवाई पुलिस जांच पर निर्भर करेगी।