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पंजाब के पूर्व मंत्री मजीठिया को हाईकोर्ट से झटका, जमानत अटकी

भारत इंफो : शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं दी, जिसके बाद अब मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। हालांकि हाईकोर्ट का विस्तृत आदेश अभी जारी नहीं हुआ है।

25 जून को हुई थी गिरफ्तारी
मजीठिया को 25 जून को गिरफ्तार किया गया था। वह लगभग 5महीने से न्यायिक हिरासत में हैं। इस बीच उनके खिलाफ चल रहे मामलों में कानूनी प्रक्रियाएं लगातार जारी हैं।

विजिलेंस ने 400 बैंक खातों की जांच की
विजिलेंस विभाग मजीठिया के खिलाफ चालान पेश कर चुका है। चार्जशीट में अकाली दल और बीजेपी के कई नेताओं के बयान दर्ज हैं। विजिलेंस का कहना है कि तय समय में चार्जशीट दाखिल की गई, 400 बैंक खातों का 10 साल का रिकॉर्ड खंगाला गया है।

गजपत ग्रेवाल की सुनवाई भी आज
मोहाली अदालत में आज मजीठिया के साले गजपत सिंह ग्रेवाल को भगोड़ा घोषित करने संबंधी याचिका पर सुनवाई होगी। इस दौरान उनकी ओर से वकील अदालत में जवाब दाखिल करेंगे। ग्रेवाल को इस केस में पहले ही नामजद किया जा चुका है।

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