भारत इंफो : कनाडा निवासी परवीन रानी संधू की शिकायत पर पुलिस ने निंदर सिंह चोहान और उनकी पत्नी अवतार कौर के खिलाफ 4 करोड़ 28 लाख रुपये की कथित ठगी के मामले में FIR दर्ज करने की सिफारिश की है। आरोप है कि दंपती ने रिश्तेदारी और भरोसे का फायदा उठाकर एयरलाइन बिज़नेस में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये लिए और वापस नहीं किए।
20% रिटर्न का लालच देकर निवेश जुटाने का आरोप
शिकायत के मुताबिक आरोपित दंपती ने परवीन रानी और उनके परिवार को बताया कि वे एयरलाइन प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और निवेशकों की तलाश में हैं। निवेश पर 20% वार्षिक रिटर्न का वादा किया गया। इसी भरोसे में परिवार ने अलग-अलग तारीखों में कुल 4.28 करोड़ रुपये नूरमहल, जालंधर और इंग्लैंड स्थित बैंक खातों में भेज दिए।
निवेश की रकम से बनाई FD, विदेश में ट्रांसफर भी
तफ्तीश में पता चला कि परवीन रानी द्वारा भेजे गए 3.40 करोड़ रुपये 19 अक्टूबर 2019 को निंदर चोहान के जालंधर स्थित केनरा बैंक खाते में जमा हुए थे। आरोप है कि इस राशि को एयरलाइन प्रोजेक्ट में लगाने की बजाय दंपती ने अपने नाम पर FD करा ली और कुछ रकम इंग्लैंड के बैंक खाते में भी भेजी। बैंक रिकॉर्ड रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है।
पति द्वारा पैसे लौटाने की गुहार, कॉल रिकॉर्डिंग भी पेश
शिकायतकर्ता ने पुलिस को कॉल रिकॉर्डिंग भी सौंपी है, जिसमें उनके दिवंगत पति बलदेव राज संधू बार-बार पैसे लौटाने की मांग कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग में निंदर चोहान उन्हें आश्वासन देकर टालते हुए एयरलाइन शुरू होने की बात कहते सुनाई देते हैं।
नोटिस पर पेश नहीं हुए आरोपित
जांच के दौरान पुलिस ने निंदर चोहान और अवतार कौर को कई बार नोटिस भेजे, लेकिन दोनों जांच में शामिल नहीं हुए। एक नोटिस के जवाब में निंदर चोहान ने खुद को इंग्लैंड में बताया, जबकि उनके मोबाइल की लोकेशन जालंधर की मिली।
4.28 करोड़ रुपये इस तरह हुए ट्रांसफर
- 10 लाख रुपये नकद, नूरमहल में
- 87,000 कनाडाई डॉलर, इंग्लैंड स्थित खाते में
- 3.40 करोड़ रुपये, केनरा बैंक नूरमहल से जालंधर
- 23 लाख रुपये, Yes Bank नूरमहल से जालंधर
जांच में यह भी सामने आया कि पूरी राशि एयरलाइन प्रोजेक्ट में इस्तेमाल नहीं की गई, बल्कि एफडी और अन्य जगहों पर जमा कर दी गई।
परिवार को धमकाने का भी आरोप
शिकायत में यह भी कहा गया है कि रकम मांगने पर परिवार को धमकाया गया। इसी तनाव के दौरान परवीन रानी के पति की तबीयत बिगड़ी और बाद में उनका निधन हो गया।
406, 420 और 120B के तहत FIR की सिफारिश
जांच अधिकारी व लीगल सेल की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने IPC की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी) और 120B (साजिश) के तहत FIR दर्ज करने की सिफारिश की है। मामला थाना नूरमहल के अधिकार क्षेत्र में पाया गया है।