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पालतू कुत्ते रखने वाले ज़रा ध्यान दें! अगर इन नियमों का उल्लंघन किया तो लग सकता है 10 हजार का जुर्माना

भारत इंफो : खतरनाक स्वभाव वाली कई कुत्तों की नस्लों पर पूरी तरह रोक लगा दी है। अब शहर में अमेरिकन बुल डॉग, अमेरिकन पिटबुल, पिटबुल टेरियर, बुल टेरियर, केन कोर्सो, डोगो अर्जेंटीनो और रॉटवीलर जैसे कुत्ते पालना गैरकानूनी होगा। यह आदेश चंडीगढ़ प्रशासन ने जारी किए हैं।

पालतू कुत्तों की संख्या घर के आकार के अनुसार तय

5 मरला तक के घर में: 1 कुत्ता
5 से 12 मरला के घर में: 2 कुत्ते
12 मरला से 1 कनाल के घर में: 3 कुत्ते
1 कनाल से बड़े घर में: अधिकतम 4 कुत्ते
सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों की एंट्री बैन

इन जगहों पर कुत्ता ले जाने पर बैन

अब सुखना झील, रोज गार्डन, शांति कुंज, लीजर वैली, मिनी रोज गार्डन, टेरेस गार्डन, शिवालिक गार्डन और बॉटनिकल गार्डन जैसी जगहों पर कुत्ते ले जाना सख्त मना है।

काटने पर मालिक को देना होगा मुआवजा

अगर कोई रजिस्टर्ड कुत्ता किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो उसका मालिक पूरी तरह जिम्मेदार होगा। अगर कुत्ता सार्वजनिक स्थान पर मल त्याग करता है, तो मालिक को उसे साफ करना जरूरी होगा। ऐसा न करने पर ₹10,000 तक का जुर्माना लगेगा। साथ ही कुत्ते को घर से बाहर ले जाते समय पट्टा (लीश) और पहचान टोकन लगाना जरूरी है। टोकन में कुत्ते की जानकारी और टीकाकरण रिकॉर्ड होना चाहिए।

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