भारत इंफो : देश में दिवाली के त्योहारी माहौल से पहले, सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा उद्योग को बड़ी राहत दी है। अदालत ने पर्यावरण के लिहाज से सुरक्षित माने जाने वाले ग्रीन पटाखों के निर्माण की सशर्त इजाज़त दे दी है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है, जिससे यह उद्योग के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
बिक्री और इस्तेमाल पर संशय बरकरार
हालांकि, कोर्ट के इस आदेश के बाद भी फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि इन ग्रीन पटाखों को बाजार में बेचा और इस्तेमाल किया जा सकेगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्तमान आदेश में बिक्री और इस्तेमाल के पहलू पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इस पूरे मुद्दे पर अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी, जिसमें पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर स्थिति साफ होने की संभावना है।
सार्वजनिक स्वास्थ्य सर्वोपरि
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उसकी प्राथमिकता सार्वजनिक स्वास्थ्य और वायु गुणवत्ता है। यही कारण है कि ग्रीन पटाखों के निर्माण की मंजूरी भी सख्त नियमों और शर्तों के तहत ही दी गई है, ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो।