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पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने रोका! जानिए क्यों बेअदबी केस की सुनवाई पर लगी ‘ब्रेक’

भारत इंफो : सुप्रीम कोर्ट ने मोगा के बेअदबी केस की सुनवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने आदेश दिया है कि इस मामले में अभी स्थिति को जस का तस रखा जाए। यह फैसला तब आया जब मोगा के एक निवासी गुरसेवक सिंह ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें पंजाब के “खराब माहौल” का हवाला देते हुए छह बेअदबी मामलों को चंडीगढ़ ट्रांसफर कर दिया गया था।

जानिए क्या है मामला?

हाईकोर्ट ने 17 मार्च 2025 को मोगा सहित बठिंडा और फरीदकोट के बेअदबी मामलों को पंजाब से बाहर ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ, शिकायतकर्ता गुरसेवक सिंह के वकील एचएस फूलका ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उनका तर्क है कि आरोपी पंजाब में ही रहते हैं और धार्मिक समारोहों में भी भाग लेते हैं, जिससे सुनवाई के लिए चंडीगढ़ जाने पर अनावश्यक परेशानी होती है।

सरकार और जनता की भूमिका

वकील फूलका ने कहा कि पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर यह स्पष्ट करना चाहिए कि राज्य में स्थिति सामान्य है, ताकि भविष्य में इस तरह के मामलों को ट्रांसफर होने से रोका जा सके। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि वे सरकार पर इस संबंध में दबाव बनाएं।

इस मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर 2025 को होगी, जब सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि केस की सुनवाई मोगा में होगी या चंडीगढ़ में।

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