भारत इंफो, जालंधर : जालंधर पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने आदेश जारी किए हैं कि पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में केवल अधिकृत लाइसेंसधारी दुकानों को पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी। साइलेंस ज़ोन (अस्पताल, स्कूल आदि के पास) में पटाखे चलाने पर पूरी पाबंदी रहेगी। इसके अलावा इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के तेल टर्मिनलों के 500 गज के दायरे में भी पटाखे नहीं चलाए जा सकेंगे।
केवल ग्रीन पटाखों की होगी बिक्री और उपयोग की अनुमति
लाइसेंस धारक को पटाखे केवल लाइसेंसी फैक्टरी या कंपनी से ही मंजूरशुदा खरीदने की अनुमति होगी।
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आयातित खिलौने और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के रूप में पटाखों की पूरी तरह से पाबंदी होगी।
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विदेशी मूल के पटाखे न तो रखे जा सकेंगे, न प्रदर्शित किए जाएंगे और न बेचे जाएंगे।
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जुड़े पटाखे जैसे लड़ी आदि के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी।
पटाखा चलाने का समय सीमित
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दिवाली पर पटाखे रात 8 बजे से 10 बजे तक ही चलाए जा सकेंगे।
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क्रिसमस और नए साल पर रात 11:55 से रात 12:30 बजे तक पटाखों की अनुमति होगी।
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गुरुपर्व पर सुबह 4 से 5 बजे तथा रात 9 से 10 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है।
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पटाखों का भंडारण केवल अधिकृत लाइसेंसधारी दुकानों पर ही संभव होगा।
आदेश की अवधि
यह सख्त आदेश 7 नवंबर 2025 तक लागू रहेगा। जनता से अनुरोध किया गया है कि सभी नियमों का पालन करें ताकि प्रदूषण और दुर्घटनाओं से बचा जा सके।