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सबहेडिंग: निजी स्कूलों को खोलने से पहले भवन की सुरक्षा जांच अनिवार्य; स्थानीय हालात के मुताबिक बंद/खोलने का निर्णय जिला डीसी ले सकेंगे

पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों के खुलने को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सामान्य तौर पर सरकारी, प्राइवेट और एडेड स्कूलों के साथ कॉलेज व विश्वविद्यालय खुले रहेंगे; हालांकि जहाँ स्थानीय परिस्थितियाँ प्रभावित हों, वहाँ संबंधित उपायुक्त (डीसी) को संस्थान खोलने या बंद रखने का अधिकार होगा।

निजी स्कूल प्रबंधन के लिए आदेश है कि वे स्कूल की इमारतों और कक्षा-कक्षों की पूरी सुरक्षा जांच करें, ताकि विद्यार्थियों और स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित हो। किसी भी प्रकार की खामी या नुकसान मिलने पर उसकी जानकारी तुरंत संबंधित डीसी और इंजीनियरिंग विंग को दी जाए।

8 सितंबर को समूचे राज्य के सरकारी स्कूल विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे; इस दिन स्टाफ उपस्थित रहकर स्कूलों की सफाई और पुनर्सज्जा का काम करेगा, जिसमें स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, अभिभावकों, नगर परिषदों और निगमों का सहयोग लिया जाएगा। 9 सितंबर से सभी सरकारी स्कूल सामान्य रूप से खुलेंगे।