भारत इंफो : शेख हसीना को जब से फाँसी की सजा सुनाई गई है, तभी से उनके बांग्लादेश जाने की संभावनाओं और इस सजा से बचाव के बारे में बात होने लगी है. भारत से बांग्लादेश ने हसीना को लौटाने की मांग भी की है। इसके लिए अंतरिम सरकार रेड कोर्ट नोटिस जारी कर सकती है।
प्रदर्शन में लोगों की हुई थी मौत
पिछले साल बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन के दौरान भारी हिंसा हो गई. इसमें सैकड़ों लोगों की जान गई थी. उस समय बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना थीं. हालात इतने खराब हो गए कि हसीना को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा. तख्तापलट के बाद वहां पर यूनुस सरकार चल रही है. शेख हसीना को बीते दिन 3 मामलों में मौत की सजा सुनाई गई है. अब हसीना भारत में हैं तो उनको वापस भेजने की मांग की जा रही है।
क्या होता है रेड कॉर्नर नोटिस?
रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल किसी ऐसे शख्स के लिए जारी किया जाता है, जो किसी भी अपराध में दोषी है. उनका पता लगाने के लिए दूसरे देशों की पुलिस को सतर्क किया जाता है. इससे दूसरे देश में छुपे हुए अपराधी को पकड़ने में मदद मिलती है. ये भी बता दें कि रेड नोटिस कोई गिरफ्तारी वारंट नहीं है, बल्कि ये किसी वांटेड व्यक्ति के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अलर्ट होता है. इसे अस्थायी गिरफ्तारी कहा जा सकता है.
इस नोटिस में क्या होता है?
इस नोटिस में उस वांटेड की पहचान दी जाती है, जिसमें नाम, पता, राष्ट्रीयता, फोटो और उंगलियों के निशान (अगर फीड हो तो), बालों और आंखों के रंग की जानकारी होती है. साथ ही उस अपराध के बारे में लिखा होता है, जो उसने किया है.
कौन से अपराध में जारी होता है रेड नोटिस?
रेड नोटिस उन लोगों के लिए जारी किया जाता है जो कोई अपराध करने के बाद अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में छुपा हो. इसमें हत्या, धोखाधड़ी, बलात्कार और किसी गंभीर अपराध में सजा काटने के लिए वांछित होते हैं. ये नोटिस तभी जारी होता है जब वो देश उस शख्स को इन मामलों में दोषी करार देता है.