Wednesday, October 14, 2026
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CBI जांच के आदेश से पंजाब सरकार असहमत, हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

भारत इंफो : कथित भ्रष्टाचार के मामले पर हाईकोर्ट के आदेशों के बाद पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें कोर्ट ने CBI जांच कराने के आदेश दिए थे और 2 महीने के अंदर जवाब मांगा था।

अब जानिए क्या है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार, पूरा मामला प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से पंजाब के DGP को भेजे गए पत्रों से जुड़ा है। ED ने कथित भ्रष्टाचार और सरकारी कामकाज में कथित हस्तक्षेप के आरोपों को लेकर FIR दर्ज करने की मांग की थी। ED की ओर से पत्र भेजे जाने के बावजूद जब पुलिस की तरफ से मामला दर्ज नहीं किया गया, तो इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया।

पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया तो दायर हुई जनहित याचिका
मामले में बाद में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कथित भ्रष्टाचार और सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप से जुड़े आरोपों को कोर्ट के सामने रखा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने इसकी जांच पंजाब पुलिस से कराने के बजाय केंद्रीय एजेंसी को सौंपने का फैसला किया।

CBI को दो महीने में रिपोर्ट देने के निर्देश
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने CBI को मामले की जांच करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से दो महीने के भीतर जांच की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इसी को लेकर पंजाब सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

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