भारत इंफो : जालंधर में 2 किलो अफीम की बरामदगी से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने जालंधर की पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए हैं। उन्हें बुधवार को खुद पेश होने और 5 हजार रुपये की जमानत राशि जमा कराने के निर्देश दिए हैं।
2024 में दर्ज हुआ था NDPS केस
यह मामला साल 2024 का है, जब पुलिस ने एक व्यक्ति को 2 किलो अफीम के साथ पकड़ा था। इसके बाद आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। उस समय पुलिस ने दावा किया था कि यह कार्रवाई इंटरनेशनल ड्रग रैकेट से जुड़ा बड़ा खुलासा है।
कोर्ट में पेश नहीं हुईं पुलिस कमिश्नर
मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर को कोर्ट में पेश होना था, पर उन्होंने वीवीआईपी ड्यूटी का हवाला देते हुए हाजिरी नहीं लगाई। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए।