भारत इंफो : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य में अवैध रूप से चल रहे मॉडिफाइड वाहनों के खिलाफ सख्त अदालती आदेशों का पालन न करने पर पंजाब के चार वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। हाईकोर्ट ने पंजाब के DGP गौरव यादव समेत चार अधिकारियों पर 2 लाख का जुर्माना लगाया है।
निजी वेतन से वसूला जाएगा जुर्माना
हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जुर्माने की यह राशि अधिकारियों के निजी वेतन से वसूल की जाएगी और पंजाब के मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा की जाएगी। यह 2 लाख का जुर्माना पहले लगाए गए 1 लाख के जुर्माने से अलग होगा, जिसका भुगतान भी अधिकारियों को करना होगा।
इन चार वरिष्ठ अधिकारियों पर हुई कार्रवाई
गौरव यादव (DGP, पंजाब)
प्रदीप कुमार (IAS, परिवहन विभाग के सचिव)
मनीष कुमार (IAS, राज्य परिवहन आयुक्त)
जितेंद्र जोरवाल (IAS, संगरूर के उपायुक्त)
अगली सुनवाई और अनुपालन के निर्देश
हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रत्येक अधिकारी के वेतन से 50,000 रुपए की समान राशि काटकर 2 लाख का जुर्माना जमा किया जाए।अधिकारियों को जल्द से जल्द जुर्माने की कुल राशि जमा करने और इस संबंध में अनुपालन हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।