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पटाखों की ‘सशर्त आजादी’! दिवाली पर चलेगा सिर्फ QR कोड वाला पटाखा, SC ने क्यों कहा- ‘बाहर का क्रैकर नो एंट्री’

भारत इंफो : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग पर बड़ा फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक संतुलित रुख अपनाते हुए कहा कि पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि यह एक सांस्कृतिक पहलू है, लेकिन साथ ही पर्यावरण के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा। कोर्ट ने इसी आधार पर सीमित समय के लिए ग्रीन पटाखे फोड़ने की सशर्त अनुमति दे दी है।

दिवाली पर सिर्फ 3 घंटे चलाने का समय
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर के निवासियों को 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक ही ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति होगी। दिवाली के दिन (20 अक्टूबर) की सटीक टाइमिंग सुबह: 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक। दिवाली पर आप केवल कुल 3 घंटे के लिए ही ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल कर पाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश

नॉन-ग्रीन पटाखे मिलने पर संबंधित निर्माता का लाइसेंस तत्काल रद्द कर दिया जाएगा।
हर पटाखे के डिब्बे पर लगे QR कोड को वेबसाइट पर अपलोड करना जरूरी होगा।
गश्त दल ग्रीन पटाखे बनाने वाले निर्माताओं की नियमित जांच करेंगे।
NCR में बाहरी क्षेत्रों से कोई भी पटाखे लाने की अनुमति नहीं होगी।
CPCB और SPCB 18 अक्टूबर से एयर क्वालिटी इंडेक्स की निगरानी करेंगे और रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे।
प्रदूषण के स्तर को जांचने के लिए जल के नमूने भी लिए जाएंगे।
कोर्ट ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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